दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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Toggleराउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी रेगुलर जमानत
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर कर केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना था।
सुनीता केजरीवाल का बयान
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट की रोक के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद जमानत का ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा, “ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड हैं। हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा।”
मनोज तिवारी का बयान
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल की हाई कोर्ट में जमानत पर रोक पर कहा, “जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया है, कोई छूट नहीं। हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। कोर्ट और जांच एजेंसियां स्वतंत्र निकाय हैं।”
केजरीवाल की जेल यात्रा
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया था। केजरीवाल एक महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया था।
अंतरिम जमानत की अस्वीकृति
केजरीवाल ने जेल वापस जाने से पहले कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी रही, जिसका फैसला गुरुवार शाम को आया था। लेकिन आज (शुक्रवार 21 जून) उस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
अदालत की सुनवाई
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय और अरविंद केजरीवाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि निचली अदालत ने जमानत देते समय उनके पक्ष को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने जमानत पर रोक लगाते हुए अगले आदेश तक इसे प्रभावी रखा।
क्या होगा अगला कदम?
अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इस मामले में आगामी सुनवाई की तारीख का इंतजार है और इस बीच केजरीवाल की टीम और समर्थक हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक ने दिल्ली की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। इस फैसले का असर आगामी चुनावों और दिल्ली की राजनीति पर भी देखा जा सकता है। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं, जो इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।