बिलासा गुड़ी, मंगलवार: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में गो-वंश की तस्करी बिल्कुल असंभव हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गो-वंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, परिवहन के दौरान वाहन में फ्लैक्स लगाना अनिवार्य होगा, जिससे गो-वंश के परिवहन की पुष्टि की जा सके। तस्करी करते पाए जाने पर वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
विजय शर्मा ने यह भी बताया कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने गो-तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में गो-वंश की तस्करी, गो-हत्या या गो-मांस पाए जाने पर सात साल की सजा का प्रावधान है और दोषियों की संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी।
गो-वंश के परिवहन के लिए कड़े नियम
अगर किसी वाहन में गो-वंश का परिवहन किया जा रहा है, तो वाहन पर फ्लैक्स लगाकर यह बताना होगा कि वाहन में गो-वंश है और यह कहां ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही, जिले के सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अनुमति पत्र भी आवश्यक होगा। यदि गो-वंश के परिवहन के बाद भी फ्लैक्स नहीं लगाया गया और अनुमति पत्र नहीं था, तो कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय से सर्कुलर जारी
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा जारी सर्कुलर में यह उल्लेखित है कि यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित जिलों के एसपी और थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इनके सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाएगी।
प्रभावी कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि गो-वंश और दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध और मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम और संलिप्त आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। राजपत्रित अधिकारी को इन घटनाओं की रोकथाम और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
वित्तीय जांच और मनीट्रोल
गो-वंश की तस्करी के प्रकरणों में वित्तीय जांच और मनीट्रोल का भी पता लगाया जाएगा। लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पिछले वर्षों में सामने आए प्रकरणों के मुताबिक, तस्करी के रूट और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए जांच की विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
पशु वध स्थानों पर विशेष निगरानी
पशु वध स्थानों के खिलाफ कलेक्टर के साथ समन्वय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। गो-वंश हत्या या प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
सख्त नियमों का पालन आवश्यक
छत्तीसगढ़ में गो-वंश की तस्करी रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जोर देकर कहा कि सभी को इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। राज्य सरकार गो-तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों से गो-वंश की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की इस पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में गो-वंश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से गो-वंश की तस्करी करने वालों की खैर नहीं होगी और राज्य में गो-वंश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।