Monday, December 23, 2024

महुआ शराब बेचने वाले को एक साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना

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बलौदा, छत्तीसगढ़, 31 जनवरी 2024: महुआ शराब के अवैध व्यापार में शामिल रहने वाले आरोपी मूलचंद भारद्वाज को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय अग्रवाल ने एक साल की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से सजाया गया है।

इस मामले में, भारद्वाज को महुआ शराब का निर्माण और बिक्री करने के आरोपों में पकड़ा गया था। पुलिस ने उसके घर से बड़ी मात्रा में महुआ शराब जब्त की और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

मुकदमे के बाद, मुख्यमंत्री ने आरोपी को एक साल की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर उसे और 6 महीने की सजा भी भुगतानी पड़ेगी।

इस घटना ने बताया है कि सरकार महुआ शराब के अवैध व्यापार के खिलाफ कड़ी कदम उठा रही है और उसे निष्पक्षीयता से निर्णय लेने के लिए तैयार है।**

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