वित्तीय वर्ष 202324 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, उनके पास यह महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा करने का समय बचा है। आईटीआर फाइलिंग के दो विकल्प उपलब्ध हैं: पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम। आइए जानते हैं इनके बीच के अंतर और आईटीआर समय पर फाइल करने के फायदे।
दो विकल्प: पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम
- पुरानी टैक्स रिजीम:
इस विकल्प में टैक्सपेयर्स को 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता।
धारा 87ए के तहत, 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचाया जा सकता है।
- नई टैक्स रिजीम:
नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स को सरल बनाया गया है, जिसमें विभिन्न आय स्तरों पर अलगअलग दरें लागू होती हैं।
समय पर आईटीआर फाइल करने के चार मुख्य फायदे
- पेनल्टी से बचाव:
समय पर आईटीआर दाखिल न करने पर पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
यदि किसी टैक्सपेयर की वार्षिक इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये का लेट शुल्क देना होगा।
अगर सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फीस 1,000 रुपये होगी।
- नोटिस का खतरा कम:
आयकर विभाग को आपकी इनकम की जानकारी पहले ही मिल जाती है। समय पर आईटीआर फाइल न करने पर विभाग नोटिस भेज सकता है। समय पर रिटर्न फाइल करके इस समस्या से बचा जा सकता है।
- ब्याज की बचत:
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि किसी टैक्सपेयर ने 90% से कम टैक्स चुकाया है, तो धारा 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी लगती है।
समय पर रिटर्न दाखिल कर इस ब्याज से बचा जा सकता है।
- नुकसान को आगे बढ़ाने का फायदा:
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, निर्धारित तिथि तक आईटीआर दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि शेयरों की बिक्री में नुकसान हुआ है, तो इसे अगले वर्षों के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है।
समय पर रिटर्न फाइल न करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
आईटीआर फाइल करने के तरीके
आईटीआर फाइल करने के कई तरीके हैं। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ईफाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे आसानी से ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
पैन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
फॉर्म 16 (यदि लागू हो)
अन्य निवेश और आय के प्रमाण पत्र
नई और पुरानी टैक्स रिजीम के बीच का चुनाव
पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अधिक छूट और कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं, यदि आप सरल और सीधा टैक्स स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो नई टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं।
31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। समय पर आईटीआर फाइल करने से पेनल्टी से बचाव, ब्याज की बचत, नुकसान को आगे बढ़ाने का फायदा और नोटिस से बचने के कई फायदे मिलते हैं। सभी दस्तावेज तैयार रखें और समय पर आईटीआर फाइल करें ताकि आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
अपने टैक्स की सही योजना बनाकर और समय पर आईटीआर फाइल करके आप वित्तीय वर्ष 202324 के लिए टैक्स संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समय पर आईटीआर फाइल करें और अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करें।