नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के दौरान करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें टैक्स सिस्टम में कई बदलाव शामिल हैं। इस बजट का मुख्य उद्देश्य आम जनता और नौकरीपेशा वर्ग को राहत प्रदान करना है।
न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अब 3.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही, स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की सीमा को भी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपये थी। यह बदलाव केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए लागू होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नई टैक्स स्लैब की घोषणा
वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10%, 10 से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
टैक्स कटौती में बदलाव
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो पहले 15,000 रुपये थी। इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रावधान किया गया है।
शेयर बाजार के निवेशकों को झटका
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को भी 20% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स में किए गए इन बदलावों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है।
नए टैक्स रिजीम के लाभ
नए टैक्स रिजीम में किए गए इन बदलावों से करदाताओं को कई लाभ मिलेंगे। सबसे पहले, 3.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगने से नौकरीपेशा वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी और वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ने से करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिलेगी, जिससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाएगी और उन्हें टैक्स में बचत होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो न्यू टैक्स रिजीम को अपनाते हैं।
पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव नहीं
बजट 2024 में पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जो करदाता पुरानी कर व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, उन्हें टैक्स स्लैब और डिडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। उन्हें पहले की तरह ही टैक्स भरना होगा।
पारिवारिक पेंशन में कटौती
न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जो पेंशन पर निर्भर हैं। इससे पेंशनधारकों की टैक्स देनदारी कम होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
धारा 80सीसीडी में बदलाव
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में भी बदलाव किए गए हैं। गैर-सरकारी नियोक्ताओं के संबंध में कटौती की राशि को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यह बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके पेंशन फंड में योगदान बढ़ेगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
शेयर बाजार पर असर
कैपिटल गेन टैक्स में किए गए बदलावों का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, जिससे निवेशकों की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। इसी तरह, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया गया है। इन बदलावों से शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता होगी।
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए इनकम टैक्स में बदलावों से नौकरीपेशा वर्ग और करदाताओं को राहत मिलेगी। 3.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स न लगने से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ने से भी करदाताओं को अतिरिक्त बचत होगी। हालांकि, कैपिटल गेन टैक्स में किए गए बदलावों से शेयर बाजार के निवेशकों को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बजट आम जनता और करदाताओं के लिए सकारात्मक साबित होगा।