बालोद । उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की प्रधानपाठक सविता यादव और सहायक शिक्षक नेहा गुप्ता को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, 7 फरवरी को चुनावी सभा पुराना हाई स्कूल मैदान, गुण्डरदेही में आयोजित की गई थी, जिसमें पी.एम.श्री शासकीय प्राथमिक शाला, गुण्डरदेही के बच्चों की भागीदारी देखी गई। यह खबर एक न्यूज पोर्टल पर प्रसारित हुई, जिसमें स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ सहायक शिक्षक नेहा गुप्ता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस घटना को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिटर्निंग ऑफिसर, नगर पंचायत गुण्डरदेही द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया।
आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर प्रधानपाठक श्रीमती सविता यादव और सहायक शिक्षक कु. नेहा गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 और छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3, 8 एवं 9 के उल्लंघन के कारण की गई है। इसके अतिरिक्त, यह निलंबन छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत लागू किया गया है।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।